Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत

Sandesh Wahak Digital Desk: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) कुछ दिनों से दिल्ली में तिहाड़ जेल में चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे थे। एक कंपनी से अपनी फिल्म के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था और लोन चुका न पाने के चलते अभिनेता सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। हालांकि अब उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अभिनेता को अंतरिम जमानत दे दी है।

कोर्ट की शर्तों के बाद मिली अंतरिम जमानत

दरअसल इससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव (Rajpal Yadav) के वकील को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी यानी जिस कंपनी से उधार लिया है उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि 1.5 करोड़ रुपये शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया।

18 मार्च तक की राहत

कोर्ट ने राजपाल (Rajpal Yadav) को फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने राजपाल को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि अभिनेता देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही अगले आदेश तक सजा पर रोक लगा दी गई है, जो फिलहाल अभिनेता के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि यह राहत 18 मार्च तक के लिए मिली है। 18 मार्च को कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई में राजपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।

चेक बाउंस केस और फिल्म से जुड़ा पुराना विवाद

आपको बता दें कि राजपाल यादव (Rajpal Yadav) लंबे समय से 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में फंसे हुए थे। मशहूर कॉमेडियन की बेल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन उन्हें तिहाड़ जेल से जमानत नहीं मिल पाई थी और हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। यह पूरा मामला सालों पहले आई फिल्म अता पता लापता से शुरू हुआ था, जिसके बाद से वह कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे। हालांकि इस दौरान कई कलाकारों ने उनकी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया था।

 

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