असहाय, वृद्ध और दिव्यांगजनों के घर तक पहुंचाया जाएगा राशन: कुशीनगर जिलाधिकारी
Sandesh Wahak Digital Desk: कुशीनगर के जिलाधिकारी (डीएम) महेंद्र सिंह तंवर ने एक महत्वपूर्ण जनहितैषी निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र ऐसे असहाय, वृद्ध एवं दिव्यांगजन लाभार्थी, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य राशन लेने के लिए उचित दर की दुकान पर नहीं जा सकता, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनके घर तक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
घर-घर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारकों को उचित दर विक्रेताओं (राशन डीलरों) के माध्यम से राशन वितरण किया जाता है, लेकिन कुछ लाभार्थी अपनी उम्र, दिव्यांगता या असहायता के कारण स्वयं राशन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं।
महेंद्र सिंह तंवर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारियों (बी.डी.ओ.) और उचित दर विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे लाभार्थियों की तुरंत पहचान की जाए और उन्हें किसी भी स्थिति में खाद्यान्न से वंचित न किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में कोई भी सक्षम सदस्य नहीं है, उनके लिए नियमानुसार खाद्यान्न घर तक पहुंचाने की नियमित व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर माह उसका राशन समय पर और बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराया जाए।
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सबसे कमजोर और जरूरतमंद तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर पर ही मिल सके।
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