रवि बिश्नोई को बड़ी राहत, परिवहन विभाग के नोटिस पर कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
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Sandesh Wahak Digital Desk: भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग की ओर से जारी नोटिस पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अंतरिम रोक लगा दी है।
यह आदेश सवाई माधोपुर के जिला परिवहन अधिकारी (DTO) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
मामला रवि बिश्नोई के एक विंटेज स्कूटर (पंजीयन संख्या RNY-0056) से जुड़ा है। सवाई माधोपुर जिला परिवहन अधिकारी ने 18 दिसंबर 2025 को इस वाहन के पंजीकरण को लेकर नोटिस जारी किया था।
नोटिस के खिलाफ क्रिकेटर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नोटिस के प्रभाव और संचालन पर स्टे दे दिया।

इसके साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को निर्देश दिए कि संबंधित वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र (RC) की स्थिति को वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर यथावत रखा जाए, ताकि याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
गौरतलब है कि प्रदेश में पुरानी सीरीज के वाहनों के पंजीकरण को लेकर परिवहन विभाग की कार्रवाई हाल के दिनों में तेज हुई है, जिसके चलते कई वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
ऐसे में हाईकोर्ट के इस आदेश को अन्य समान मामलों के लिए भी अहम माना जा रहा है।
रवि बिश्नोई की ओर से अधिवक्ता मुक्तेश महेश्वरी, युवराज सिंह मेड़तिया और मनोज कुमार पंचारिया ने न्यायालय में पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।
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