RBI ने कर्जधारकों को दी राहत, अब Loan डिफॉल्ट से Bank नहीं वसूल पाएंगे मनमानी पेनाल्टी

संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। आजकल लोन हर इंसान की जरूरत बन गया है। लोन के जरिए इंसान अपनी सभी जरूरतें पूरी करता है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। जो समय रहते Bank Loan नहीं चुका पाते हैं। इसी का फायदा उठाकर बैंक मनमानी तरीके से उनपर पेनाल्टी लगाता है, और उनसे भारी-भरकम रकम वसूल करता है। लेकिन अब रिजर्व बैंक के इस नए नियम से कर्जधारकों को बड़ी राहत मिलेंगी।

दरअसल RBI ने बैंकों के इस तरह लोन डिफाल्टर्स पर पेनाल्टी लगाने और उस पेनाल्टी पर ब्याज वसूलने को गलत करार देते हुए एक नियम बनाया है। RBI ने इसको लेकर ड्राफ्ट नियम जारी किया है। इस नियम के मुताबिक पेनाल्टी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए। अगर लेंडर यानि कर्ज देनो वाला बैंक या NBFC  पेनाल्टी पर ब्याज वसूलता है तो यह सरासर गलत है। लेंडर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए।

क्या कहता है नियम-

RBI का कहना है कि पेनाल्टी को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, कमाई का तरीका नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपने इस ड्फ्ट में साफ कहा है कि अगर बैंक किसी तरह की पेनाल्टी वसूलता है तो उसे ब्याज दर, पेनाल्टी चार्जेज और तमाम शर्तों की जानकारी लोन ग्राहकों को अग्रीमेंट के टाइम पर ही देनी चाहिए।

इसके साथ ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ( Finencial Instituetion ) के लिए पेनाल्टी (Penalty) संबंधी रूल्स क्या हैं, उसपर बोर्ड की सहमति और मंजूरी जरूरी है। लेंडर्स की तरफ से अपनी वेबसाइट पर इन्हें शेयर करना जरूरी होता है। कस्टमर को लोन चुकाने के लिए रिमाइंडर मैसेज भेजते वक्त पेनाल्टी को लेकर भी जानकारी देनी चाहीए।

किन पर लागू होगा ये नियम-

RBI का ये नियम सभी कमर्शियल बैंक (Commercial Bank) , को-ऑपरेटिव्स,  NBFCs, हाउसिंग कंपनीज, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, NHB, SIDBI जैसे सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स पर लागू होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड (CREDIT CARD)  पर ये नियम लागू नहीं होगा। RBI ने 15 मई तक इन ड्राफ्ट पर सभी की राय मांगी है उसके बाद ही कोई नियम फाइनल किये जाएंगे।

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