रेप केस में RCB के गेंदबाज यश दयाल जाएंगे जेल! हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से किया इनकार
Sandesh Wahak Digital Desk: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज यश दयाल को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति सुदेश बंसल ने जयपुर में मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी, इसलिए आरोपी को किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने केस डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है।

यश दयाल के वकील ने बताया साजिश
सुनवाई के दौरान यश दयाल के वकील कुणाल जैमन ने अदालत के समक्ष यह दलील दी कि यह मामला उनके मुवक्किल को बदनाम करने की एक साजिश है।
उन्होंने दावा किया कि इससे पहले इसी तरह का एक मामला गाजियाबाद में दर्ज किया गया था, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
वकील ने यह भी कहा, “पहले केस के ठीक सात दिन बाद जयपुर में एक और एफआईआर दर्ज कराई गई। इससे प्रतीत होता है कि ब्लैकमेलिंग के इरादे से ऐसे मामले दर्ज कराने वाला कोई गिरोह सक्रिय है।”
पुलिस का पक्ष
जयपुर के सांगानेर थाना प्रभारी अनिल जैमन ने बताया कि शिकायतकर्ता की उम्र घटना के समय 17 वर्ष थी। वह एक क्रिकेट कार्यक्रम के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि क्रिकेट में करियर बनाने में मदद के नाम पर यश दयाल ने दो साल पहले उसके साथ यौन शोषण किया।
पुलिस के अनुसार, आईपीएल 2025 सीजन के दौरान यश दयाल ने जयपुर के सीतापुरा स्थित एक होटल में युवती को अपने कमरे में बुलाकर दोबारा दुष्कर्म किया।
पीड़िता के नाबालिग होने के कारण आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के साथ-साथ ‘पॉक्सो’ एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी, जिसमें कोर्ट द्वारा केस डायरी का अवलोकन किए जाने की संभावना है। फिलहाल, यश दयाल की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगी है और पुलिस कार्रवाई की पूरी संभावना बनी हुई है।
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