राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीएम मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस के ट्रायल पर लगी रोक

Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के चेहरे राहुल गांधी को देश की शीर्ष अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की अदालती कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह पूरा प्रकरण वर्ष 2018 का है, जब राफेल फाइटर जेट डील को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक निचली अदालत में केस का ट्रायल बंद रहेगा।

इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी को राहुल की टी-पार्टी

कानूनी राहत के बीच राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक हुए विरोध मार्च के बाद, राहुल गांधी ने आज अपने दिल्ली स्थित आवास पर ‘इंडिया’ ब्लॉक के सांसदों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को चाय पर आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि सोमवार को विपक्ष का इरादा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ज्ञापन सौंपने का था, हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे उनसे मुलाकात नहीं कर सकेंगे।

दूसरी तरफ, विपक्षी दल वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मुद्दे पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ लामबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर करने के साथ ही कांग्रेस और सहयोगी दल निष्पक्ष चुनाव और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।

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