Sambhal News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, संभल के 80 मकानों और मस्जिदों पर नहीं चलेगा बुलडोजर

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल शहर का चर्चित मोहन तालाब भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में है। नगर प्रशासन की ओर से इस भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। कई मकानों और एक मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए थे, लेकिन अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए बड़ा आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहन तालाब भूमि पर बने करीब 80 मकानों और एक मस्जिद पर स्टे ऑर्डर (रोक) जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की प्रस्तावित कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

Sambhal News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, संभल के 80 मकानों और मस्जिदों पर नहीं चलेगा बुलडोजर

बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम

वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अब किसी भी तरह की तोड़फोड़ या ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं कर सकेगा। प्रशासन का दावा था कि जिन जगहों पर लाल निशान लगाए गए थे, वे सभी निर्माण तालाब की भूमि पर किए गए हैं। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई सालों से यहां रह रहे हैं और मकान उन्होंने अपने पैसों से खरीदे हैं। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।

वहीं कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में राहत और सुकून का माहौल है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों में डर और असमंजस बना हुआ था। नोटिस जारी होने और लाल निशान लगाए जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। अब हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर विराम लग गया है।

कोर्ट के आदेश का होगा पालन 

वहीं नगर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वह हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेगा और अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट के अंतिम निर्णय तक प्रशासनिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी।

 

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