भारत में X को झटका: हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- कानूनों का पालन करना होगा

Sandesh Wahak Digital Desk: एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भारत सरकार के ‘टेकडाउन ऑर्डर’ को चुनौती देने वाली X की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में काम करना चाहता है, तो उसे यहाँ के कानूनों का पालन करना होगा।

क्या था मामला?

केंद्र सरकार ने X को कुछ आपत्तिजनक अकाउंट्स और पोस्ट हटाने के निर्देश दिए थे। X ने इन आदेशों को अमेरिकी कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का तर्क था कि वह एक अमेरिकी कंपनी है और उसे भारतीय कानूनों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) केवल भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, न कि विदेशी कंपनियों को।

भारतीय बाजार को महज खेल का मैदान न समझे

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “सूचना और संचार को कभी भी बिना नियंत्रण के नहीं छोड़ा गया है। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, नियंत्रण और रेगुलेशन भी लागू हुए हैं।” कोर्ट ने यह भी कहा कि “कोई भी मंच भारतीय बाजार को महज खेल का मैदान समझकर संचालित नहीं कर सकता।”

कोर्ट ने साफ किया कि हर संप्रभु राष्ट्र अपने यहाँ संचालित होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है। यह फैसला सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि उन्हें भारत में काम करने के लिए देश के नियमों और कानूनों का सम्मान करना ही होगा।

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