Shahjahanpur News: एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, डकैती गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, हथियार-नकदी बरामद
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने शाहजहांपुर में हुई डकैती की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।
यह कार्रवाई 15 नवंबर की देर रात सहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के चांदापुर–नागरपाल पुल के पास की गई।
डकैती का मामला
06 नवंबर 2025 को सहकारी संघ लिमिटेड चांदापुर में कार्यरत सरकारी कर्मचारी आदित्य कुमार सक्सेना के साथ लूट और डकैती की वारदात हुई थी। घटना में गिरोह पैसे और महत्वपूर्ण दस्तावेज लूटकर फरार हो गया था।
एसटीएफ को लगातार सूचनाएं मिल रही थीं कि शाहजहांपुर व आसपास के जिलों में सक्रिय एक संगठित गिरोह हत्या, लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसी अभिसूचना पर उप निरीक्षक अशोक कुमार गुप्ता की टीम गठित कर निगरानी बढ़ाई गई।
गिरफ्तार आरोपी
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रवि मिश्रा, पुत्र धनपाल मिश्रा, निवासी – हरदोई
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गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर, पुत्र प्रेमपाल, निवासी – अल्लाहगंज, शाहजहांपुर
दोनों आरोपी घटना में प्रयुक्त स्कूटी से मौके पर मौजूद मिले। गिरफ्तारी के समय दोनों के पास अवैध हथियार भी थे।
बरामद सामान
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₹25,000 नकद (डकैती की लूटी रकम)
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2 तमंचे 315 बोर
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4 जिंदा कारतूस
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2 मोबाइल फोन
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खाद स्टॉक रजिस्टर, सहकारी बैंक की चेकबुक
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3 सहकारी कृषक पंजिका
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फाइल व 48 ई-बिल/इनवॉइस
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घटना में प्रयुक्त स्कूटी (UP16 DW 5203)
गिरोह की गतिविधियां
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इनके गिरोह में कुल 8 सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न जिलों में लूट और हत्या जैसी वारदातें करते हैं।
06 नवंबर की घटना में भी सभी ने मिलकर योजना बनाई थी। आरोपी यह लूटी हुई रकम आपस में बांटने और हरदोई में एक और घटना करने के लिए जा रहे थे।
दोनों आरोपी 2022 में सीतापुर के रामपुर कला क्षेत्र में बैंक मित्र की हत्या व लूट में भी शामिल रहे थे।
उस समय पुलिस मुठभेड़ में दोनों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद ये लोग अक्सर दूसरे राज्यों में छिप जाते हैं और फिर वापस आकर अपराध करते हैं।
अपराधिक इतिहास
रवि मिश्रा और गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर दोनों पर हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और यूपीएसवीएएनए एक्ट समेत कई गंभीर केस दर्ज हैं।
दोनों शाहजहांपुर, सीतापुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर सहित कई जिलों में वांछित रहे हैं।
कानूनी कार्रवाई
दोनों पर थाना सहरामऊ दक्षिणी में धारा 310(2), 317(3) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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