दिल्ली दंगा मामले में Sharjeel Imam को राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी है। जमानत देते समय अदालत ने साफ कहा है कि इस दौरान वह मीडिया से संपर्क नहीं करेंगे और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
मिली अंतरिम जमानत
मिली जानकारी के अनुसार एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई की कोर्ट ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। शरजील इमाम ने अदालत में याचिका दाखिल कर 10 दिनों के लिए अंतरिम रिहाई की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि उनके भाई की शादी है और उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी मां की देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी जाए।
मानवीय आधार पर दी गई राहत
दरअसल इन परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें (Sharjeel Imam) राहत देने का फैसला किया। कोर्ट के आदेश के बाद शरजील इमाम अब 10 दिनों के लिए जेल से बाहर आ सकेंगे। हालांकि अदालत ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान वह न तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और न ही किसी प्रकार से मीडिया से संपर्क करेंगे।
तिहाड़ जेल में बंद हैं Sharjeel Imam
दरअसल शरजील इमाम (Sharjeel Imam) दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं। साल 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई थी।
गंभीर धाराओं के तहत दर्ज है मामला
आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत द्वारा दी गई 10 दिनों की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद शरजील इमाम को फिर से तिहाड़ जेल लौटना होगा।
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