शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द, शर्त तोड़ने पर कोर्ट ने सरेंडर करने का दिया आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: वर्ष 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए कहा कि शरजील इमाम ने मीडियाकर्मियों से बातचीत कर अपनी अंतरिम जमानत की तय शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने राहत देते हुए उनकी जमानत को तुरंत प्रभाव से रद्द करने से मना कर दिया और निर्देश दिया कि उन्हें तय समयानुसार शनिवार शाम तक जेल में आत्मसमर्पण (सरेंडर) करना होगा।

शादी में शामिल होने के लिए मिली थी 7 दिन की राहत

गौरतलब है कि कड़कड़डूमा अदालत ने शरजील इमाम को उनके चचेरे भाइयों के वैवाहिक समारोह में शिरकत करने के लिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सात दिनों की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। जमानत मंजूर करते समय अदालत ने सख्त हिदायत दी थी कि इस अवधि के दौरान वे किसी भी मीडियाकर्मी के संपर्क में नहीं आएंगे और न ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने वीडियो पेश कर दर्ज कराई आपत्ति

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत किया, जिसमें शरजील इमाम अंतरिम जमानत के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने इसे शर्तों का सीधा उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस पर अदालत ने माना कि शर्त का उल्लंघन हुआ है, लेकिन नियत समय पर आत्मसमर्पण की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए जमानत रद्द नहीं की।

शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण और साजिश रचने के आरोप में उन पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। यद्यपि अन्य मामलों में उन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली दंगों की मुख्य साजिश से जुड़े मामले में वे अब भी जेल में हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़े कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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