शिंजो आबे हत्याकांड में दोषी तेत्सुया यामागामी को उम्रकैद, चुनाव प्रचार के दौरान दागी थी गोली
Sandesh Wahak Digital Desk: जापान के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली हत्याओं में से एक, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ हो गया है। जापान की एक अदालत ने शिंजो आबे की हत्या करने वाले 45 वर्षीय दोषी तेत्सुया यामागामी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत में कबूल किया जुर्म
जापान के नारा शहर की जिला अदालत (Nara District Court) में चली सुनवाई के दौरान यामागामी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। अभियोजकों ने उसकी क्रूरता और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उम्रकैद की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। यामागामी ने माना कि उसने ही जुलाई 2022 में चुनावी भाषण के दौरान शिंजो आबे पर जानलेवा हमला किया था।
8 जुलाई, 2022 को जब शिंजो आबे नारा शहर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद यामागामी ने खुद की बनाई हुई बंदूक (Handmade Gun) से उन पर पीछे से गोली चला दी थी। इस हमले ने न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। हमले के तुरंत बाद शिंजो आबे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूछताछ के दौरान यामागामी ने बताया था कि वह शिंजो आबे से किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण नहीं, बल्कि एक धार्मिक संगठन (Unification Church) के साथ आबे के कथित संबंधों को लेकर नाराज था। उसका दावा था कि उस संगठन की वजह से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बर्बाद हो गई थी।
Also Read: Lucknow News: बाइक सवार साथी ने पीछे से गला काटा, शहीद पथ पर युवक की हत्या से हड़कंप

