सिद्धार्थनगर: DM ने दिए सख्त निर्देश, बोले- बिना पंजीकरण और फिटनेस के नहीं चलेंगे वाहन

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने परिवहन नियमों के सख्त अनुपालन, ओवरलोडिंग पर रोक और जागरूकता अभियान चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

परिवहन नियमों पर कड़े निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना पंजीकरण और बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के कोई भी वाहन (स्कूल वाहन सहित) सड़क पर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने बिना फिटनेस वाली बसों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया।

बिना परमिट के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई करने और परमिट का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। एआरटीओ को ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त चालान करने का निर्देश दिया गया।

सड़क इंजीनियरिंग और सुरक्षा उपाय

लोक निर्माण विभाग (PWD) और एन.एच.आई. (NHAI) को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट) को चिह्नित कर तत्काल साइनेज, गति सीमा बोर्ड (Speed Limit Boards) लगवाने के निर्देश दिए गए।

संकेतक बोर्डों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगवाने का निर्देश दिया गया। नेशनल हाईवे (NH) और व्यस्त सड़कों के किनारे स्थित विद्यालयों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए।

जागरूकता और व्यक्तिगत सुरक्षा

जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित अधिकारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य है। पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालयों के बाहर हेलमेट लगाने हेतु जागरूकता बैनर अवश्य लगाएं। बैठक में अधिशासी अभियन्ता (PWD और NH), एआरटीओ प्रिय बंदा सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट: जाकिर खान

 

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