Sitapur: 48 दिन बाद जेल से रिहा हुए सांसद राकेश राठौर, दुष्कर्म मामले में मिली जमानत

 Sandesh Wahak Digital Desk: दुष्कर्म के आरोप में 48 दिनों से जेल में बंद सांसद राकेश राठौर को बुधवार सुबह 8 बजे रिहा कर दिया गया। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई थी, जिसके बाद देर शाम जेल प्रशासन को रिहाई का आदेश मिला और नियमानुसार बुधवार सुबह उन्हें छोड़ दिया गया।

30 जनवरी से जेल में थे बंद 

सांसद राकेश राठौर के खिलाफ शहर कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान चलाया। क्राइम ब्रांच भी उनकी तलाश में जुटी रही और उनके परिजनों व सहयोगियों के फोन नंबर सर्विलांस पर लिए गए। 30 जनवरी को जब सांसद अपने लोहारबाग स्थित आवास पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जिला कारागार भेज दिया।

हाईकोर्ट ने 11 मार्च को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, लेकिन उसी दिन पुलिस ने उन पर धारा 69 भी लगा दी, जिससे रिहाई में बाधा आ गई। इसके बाद 12 मार्च को सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई और अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। मंगलवार शाम 6 बजे जेल प्रशासन को रिहाई का आदेश मिला, जिसके बाद बुधवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया।

धमकी देने के मामले में भी दर्ज हुआ था केस

सांसद की करीबी एक महिला पर पीड़िता के पति ने घर आकर केस वापस लेने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस आरोप के आधार पर सांसद और उनकी सहयोगी महिला पर एक और केस दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। सांसद राकेश राठौर की रिहाई के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई, जबकि राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं जारी हैं।

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