सोनभद्र: चोरी के आरोपी को मिली सशर्त ज़मानत, न्यायालय ने दिया ‘देश न छोड़ने’ का आदेश

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंगलवार को चोरी के एक मामले में आरोपित रविकांत यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। रविकांत यादव, जो बभनी थाना क्षेत्र के सांगोबांध गांव का निवासी है, पिछले करीब एक माह से जेल में निरुद्ध था।

न्यायालय ने आरोपी को ₹50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानत दाखिल करने पर पाँच सख्त शर्तों के अधीन रिहा करने का आदेश दिया है।

ज़मानत की प्रमुख शर्तें

आरोपी रविकांत यादव के अधिवक्ताओं, हरि प्रसाद यादव और संतोष कुमार पांडेय, के अनुसार, न्यायालय द्वारा लगाई गई पाँच प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:

देश न छोड़ना: अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना भारत देश नहीं छोड़ेगा।

साक्ष्य: वह किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा।

अपराध: वह दोबारा कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।

धमकी: वह किसी भी गवाह या पक्षकार को धमकी नहीं देगा।

हाजिरी: वह अदालत में नियमानुसार हाजिर होता रहेगा।

चोरी का मामला

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला सांगोबांध निवासी श्रीराम की दुकान में हुई चोरी से जुड़ा है। श्रीराम ने 2 अक्टूबर को बभनी थाने में तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांव के ही रविकांत यादव ने दुकान की छत का शीट तोड़कर नगद धनराशि और सामान चोरी कर लिया था।

सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद चोरी का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर रविकांत यादव को गिरफ्तार किया था और उसका चालान कर दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली।

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