Azamgarh News: सपा विधायक रमाकांत यादव को एक साल का सश्रम कारावास, 18 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला
Azamgarh News: समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को सरकारी काम में बाधा डालने के एक पुराने मामले में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आजमगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को उन्हें दोषी मानते हुए 3800 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला 6 अप्रैल, 2006 का है, जब रमाकांत यादव लगभग 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे थे। अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि रमाकांत यादव ने थाने के प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक को छोड़ने का दबाव बनाया था।
हाईवे जाम करने का था आरोप
जब थाना प्रभारी ने उनकी बात नहीं मानी, तो रमाकांत यादव और उनके समर्थकों ने मिलकर दीदारगंज-खेतासराय रोड को जाम कर दिया। इससे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हुई। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद रमाकांत यादव सहित तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान दो अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है।
विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। रमाकांत यादव आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से विधायक हैं।
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