Sultanpur News: राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, 19 जनवरी को कोर्ट में पेशी के आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए मानहानि का एक पुराना मामला एक बार फिर कानूनी चुनौतियां लेकर आया है। सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का कड़ा आदेश दिया है।

धारा 313 के तहत देना होगा जवाब

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की अदालत में करीब 40 मिनट तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब यह मामला धारा 313 के चरण में पहुंच गया है।

क्या है धारा 313?

इस प्रक्रिया के तहत आरोपी को उसके खिलाफ आए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर अपनी सफाई देने का अंतिम अवसर दिया जाता है। इसके लिए राहुल गांधी को खुद कोर्ट में मौजूद रहना होगा।

गवाही की प्रक्रिया हुई पूरी

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह (Cross-examination) पूरी की। वहीं, शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने अदालत को सूचित किया कि अब उनकी तरफ से कोई और गवाह पेश नहीं किया जाएगा। साक्ष्यों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है।

क्या था पूरा विवाद?

यह मामला करीब 6 साल पुराना है। 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ ‘विवादित और आपत्तिजनक’ टिप्पणी की थी। इस बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता और पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का केस दर्ज कराया था।

आगामी पेशी पर नजर

अब सभी की निगाहें 19 जनवरी पर टिकी हैं। राहुल गांधी के वकीलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तारीख पर कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखें। यदि राहुल गांधी पेश होते हैं, तो सुल्तानपुर में सुरक्षा और सियासी हलचल बढ़ना तय है।

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