उन्नाव रेप केस में Kuldeep Sengar को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत से इनकार

Sandesh Wahak Digital Desk: उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। यहां टॉप कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को इस मामले में अहम माना जा रहा है।

मामले को फास्ट ट्रैक करने का दिया निर्देश

वहीं जमानत से इनकार करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए पूर्व बीजेपी विधायक Kuldeep Sengar के खिलाफ मामले को फास्ट ट्रैक करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को अपील पर तीन महीने के भीतर फैसला करने को कहा है।

गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के जरिए उन्होंने सजा के दौरान बिताए गए समय को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की थी।

Kuldeep Sengar की सजा और रिमीशन को लेकर दलील

दरअसल सेंगर (Kuldeep Sengar) की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि उन्हें 10 साल की सजा हुई थी, जिसमें वे सात साल से ज्यादा की सजा पहले ही काट चुके हैं। इसके साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि रिमीशन को मिलाकर वे 9 साल 7 महीने से ज्यादा की सजा पूरी कर चुके हैं।

वहीं सेंगर (Kuldeep Sengar) की ओर से यह दलील भी दी गई कि अभी तक अपील पर फैसला नहीं आया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत देने से इनकार कर दिया।

 

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