कन्हैयालाल हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने से किया इनकार
Sandesh Wahak Digital Desk: उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उसे जमानत देने के फैसले को बरकरार रखा है। कन्हैयालाल के बेटे और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राजस्थान हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले में कोई दखल नहीं देगा। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि वारदात के समय मोहम्मद जावेद नाबालिग था।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि इस मामले में अभी तक 166 गवाहों में से सिर्फ 8 की गवाही हुई है, जिससे साफ है कि मुकदमे को पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हाई कोर्ट ने जमानत देते समय जो भी टिप्पणियां की थीं, उनका इस मामले की सुनवाई पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि इस मामले के बाकी आरोपी, जिनकी जमानत याचिकाएं अभी लंबित हैं, वे जावेद के मामले का हवाला देकर जमानत की मांग नहीं कर सकते।
आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने 5 सितंबर 2024 को जावेद को 2 लाख रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए की राशि पर जमानत दी थी। उस समय हाई कोर्ट ने कहा था कि जावेद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। जावेद 7 सितंबर 2024 को जेल से बाहर आया था।
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