सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- संदेशखाली मामले की जांच CBI करती रहेगी

Sandesh Wahak Digital Desk: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिला उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई करती रहेगी। इसके साथ ही न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

ममता सरकार ने दाखिल की थी याचिका

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कलकत्ता उच्च न्यायाल के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई है। जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और संदेशखाली में भूमि कब्जा करने के आरोपों की CBI से जांच कराने का निर्देश दिया गया है।

मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध हो रही जांच का राज्य सरकार विरोध कर रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में महिलाओं के शोषण और लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई को 10 अप्रैल को सौंप दी थी। राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है।

जांच एजेंसी से उसे एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा

उच्च न्यायालय के मुख्य जज टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने जांच एजेंसी से उसे एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा था। जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला करना था। इसने सीबीआई को एक अलग पोर्टल और ईमेल खोलने का निर्देश दिया, जिस पर संदेशखाली के पीड़ित भूमि हड़पने और जबरन वसूली से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को शिकायतकर्ताओं की पहचान के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का भी आदेश दिया था। बता दें कि संदेशखाली की कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों ने यौन उत्पीड़न किया और जमीन हड़पी है।

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