तेलंगाना में अब दो बच्चों वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, विधानसभा में विधेयक पारित

Sandesh Wahak Digital Desk: तेलंगाना विधानसभा ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्थानीय निकाय चुनावों में दो बच्चों के नियम को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। अब राज्य में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी पंचायत और नगर निगम के चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। 1994 से चले आ रहे इस कानून को खत्म करने के लिए सदन ने तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है।

पंचायत राज मंत्री दानसारी अनुसूया सीताक्का ने विधेयक पेश करते हुए इस फैसले के पीछे के गंभीर कारण बताए। उन्होंने कहा कि 1994 में जब यह नियम बना था, तब मकसद जनसंख्या विस्फोट को रोकना था। लेकिन 30 साल बाद अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। मंत्री ने बताया कि तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर (Fertility Rate) गिरकर 1.7 पर आ गई है। यदि यह दर इसी तरह कम बनी रही, तो भविष्य में राज्य के विकास और जनसांख्यिकीय संतुलन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

सरकार का मानना है कि आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रजनन दर को कम से कम 2.1 पर बनाए रखना जरूरी है। 30 साल बाद जनसंख्या नीति की गहन समीक्षा करने पर पाया गया कि अब इस पाबंदी की जरूरत नहीं है, बल्कि गिरती प्रजनन दर में सुधार लाना अधिक आवश्यक है।

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