अयोध्या में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, अनुमति के बिना होगी सख्त कार्रवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अयोध्या जिले में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिना अनुमति के उड़ते ड्रोन देखने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई थी, जिसके बाद शासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। प्रेसवार्ता के दौरान डीएम और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि हाल के दिनों में ड्रोन से जुड़ी अफवाहें फैलने के साथ सुरक्षा से जुड़े खतरे भी सामने आए हैं।

केवल अनुमति पर ही उड़ सकेगा ड्रोन

अब जिले में किसी भी संस्था या व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। पुलिस और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

राम मंदिर को लेकर अयोध्या पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। यहां पहले से ही ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है।

 

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