UP में अब बदल गए दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये नियम

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश (UP) में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब UP में मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीदते समय दो हेलमेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम वाहन चलाने वाले चालक और पीछे बैठने वाले सहचालक दोनों पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाई जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

दो हेलमेट लेना अनिवार्य

UP में नई व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहन बेचने वाले सभी डीलरों को मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीदने वाले को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। एक हेलमेट चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए होगा। दोनों हेलमेट आईएसआई मार्क युक्त होने चाहिए। इन हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले को ही अदा करनी होगी और बिना दो हेलमेट दिए किसी भी दोपहिया वाहन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

UP

UP परिवहन आयुक्त ने जारी किए निर्देश

UP परिवहन आयुक्त किंजल सिंह की ओर से राज्य के सभी दोपहिया वाहन डीलरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले भी हेलमेट न खरीदने पर वाहन बिक्री न करने के आदेश दिए गए थे लेकिन उनका अपेक्षित असर नहीं दिखा। राज्य में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विशेष रूप से दोपहिया चालकों की मौत के आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं। इसी कारण सरकार ने इस बार और अधिक सख्ती के साथ कानून को लागू करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं से न केवल लोगों की जान जाती है बल्कि सरकार पर मुआवजे का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ता है।

वहीं UP के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त हैं। इसी वजह से लगातार बैठकों के बाद अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना, ट्रैफिक सिग्नल की बेहतर व्यवस्था करना, ब्लैक स्पॉट की पहचान करना और तेज रफ्तार पर नियंत्रण जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट और रोड सेफ्टी कमिटी की चिंता

परिवहन आयुक्त के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सात अक्टूबर 2025 को एक रिट याचिका पर दोपहिया वाहन चालक और सहचालक के हेलमेट न पहनने से बढ़ रही मौतों पर गंभीर चिंता जताई थी। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में हुए कुल सड़क हादसों में लगभग पैंतालीस प्रतिशत हादसे दोपहिया वाहनों से जुड़े थे और इनमें हुई मौतें कुल सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का लगभग सत्तर प्रतिशत थीं। इन मौतों की प्रमुख वजह चालक और सहचालक द्वारा हेलमेट न पहनना रहा है।

UP सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह सख्त फैसला लिया गया है ताकि दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले लोगों की जान बचाई जा सके और प्रदेश में सड़क सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

 

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