देरी से ITR फाइल करने वालों को भी मिलेगा रिफंड, लोकसभा में पास हुआ नया इनकम टैक्स बिल
Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पास कर दिया है। इस नए बिल में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब देरी से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले करदाता भी अपने अतिरिक्त कटे हुए टैक्स के रिफंड का दावा कर सकते हैं।
छोटे करदाताओं को भी ITR फाइल करना होगा
हालांकि, इस बिल में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे करदाताओं को भी टैक्स रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करना होगा। नए बिल में धारा 433 को बरकरार रखा गया है, जिसके अनुसार रिफंड का प्रत्येक दावा धारा 263 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी आय छूट सीमा से कम भी है, तब भी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) का रिफंड पाने के लिए आपको ITR फाइल करना जरूरी होगा।
क्या हैं इस बिल की खास बातें
देरी से फाइल करने वालों को राहत: अब तक जो लोग अंतिम तारीख के बाद ITR फाइल करते थे, उन्हें रिफंड नहीं मिलता था। लेकिन नए बिल से उन्हें भी रिफंड मिल सकेगा।
संसदीय समिति की सिफारिशें शामिल: यह नया विधेयक बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली 31 सदस्यीय संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करके पारित किया गया है।
समझना हुआ आसान: बीडीओ इंडिया की पार्टनर प्रीति शर्मा ने कहा कि यह नया कानून पुराने कानून की तुलना में आम आदमी के लिए समझना ज्यादा आसान है। इसमें ज्यादातर बदलाव सेलेक्ट समिति के सुझावों के अनुसार किए गए हैं।
प्रीति शर्मा ने यह भी बताया कि इस विधेयक में अभी भी करदाताओं को सही टैक्स रिजीम चुनने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और बजट 2025 में पेश की गई टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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