122 करोड़ के बैंक घोटाले में पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु पर शिकंजा, रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी

Sandesh Wahak Digital Desk: मुंबई पुलिस 122 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी करने की तैयारी कर रही है। दोनों इस घोटाले के खुलासे के बाद देश छोड़कर फरार हो गए थे। मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने पहले ही उन्हें घोषित अपराधी घोषित कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई तेज कर दी है।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने हिरेन भानु और गौरी भानु के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने के बाद दो बार गैर-जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन वे विदेश भाग चुके थे। अब कोर्ट के आदेश के बाद EOW इंटरपोल की मदद से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें लगभग एक महीने का समय लग सकता है।

167 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति

अप्रैल में, मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट ने हिरेन भानु और उनकी पत्नी को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। इसी दौरान, कोर्ट ने पुलिस को इस मामले के पांच आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपये की 21 संपत्तियों को जब्त करने की भी अनुमति दी थी। इस मामले में EOW अब तक बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

आरोपों पर भानु की सफाई

घोटाले का खुलासा होने के बाद हिरेन भानु अपनी पत्नी के साथ देश छोड़कर चले गए थे। हालांकि, उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए वरिष्ठ अधिकारी हितेश मेहता पर इस धोखाधड़ी का पूरा इल्जाम लगाया था। अपने बयान में हिरेन भानु ने यह भी दावा किया था कि मेहता ने फरवरी में बैंक मुख्यालय में आरबीआई अधिकारियों के सामने फोन पर अपना अपराध कबूल किया था।

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