अमेठी में ‘परिवहन मेला’: अब बार-बार टैक्स भरने की टेंशन खत्म, लागू हुई ‘एकमुश्त कर’ व्यवस्था

Sandesh Wahak Digital Desk: अमेठी के वाहन स्वामियों और ट्रक मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। बार-बार टैक्स भरने की झंझट को खत्म करने के लिए सरकार ने अब ‘एकमुश्त टैक्स’ (One-Time Tax) की सुविधा शुरू कर दी है।

जिले के उप संभागीय परिवहन कार्यालय (ARTO) में शुक्रवार को एक विशेष ‘परिवहन मेले’ का आयोजन किया गया। इस मेले में ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों और वाहन स्वामियों को बुलाकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई टैक्स प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि अब वाहन पोर्टल पर नई ‘वन टाइम टैक्स’ व्यवस्था लाइव हो चुकी है।

क्यों खास है यह नई व्यवस्था?

अधिकारियों के मुताबिक, अक्सर गाड़ी मालिकों को हर कुछ समय बाद टैक्स जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है:

  • टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाना।

  • वाहन स्वामियों का समय बचाना।

  • लोगों को निजी वाहनों (Non-Transport) को कमर्शियल (Transport) श्रेणी में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना।

जानें आपके वाहन पर अब कितना लगेगा टैक्स?

मेले के दौरान वाहन स्वामियों को नई दरों से जुड़े पंपलेट भी बांटे गए। सरकार द्वारा निर्धारित एकमुश्त टैक्स की दरें कुछ इस प्रकार हैं:

वाहन की श्रेणी निर्धारित एकमुश्त टैक्स (वाहन मूल्य का)
किराये पर चलने वाली मोटरसाइकिल 12.5%
तिपहिया मोटर कैब (ऑटो आदि) 7%
मैक्सी कैब (10 लाख तक की कीमत) 10.05%
मैक्सी कैब (10 लाख से ऊपर की कीमत) 12.05%
JCB, बुलडोजर (विशेष प्रयोजन यान) 6%
पिकअप (3000 किलो भार तक) 3%
मिनी ट्रक (3000 से 7500 किलो भार) 6%

परिवहन विभाग की अपील

एआरटीओ (ARTO) महेंद्र बाबू गुप्ता और पीटीओ दिनेश रावत ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस नई और सरल व्यवस्था का लाभ उठाएं। इससे न केवल उनका काम आसान होगा, बल्कि वे कानूनी जटिलताओं से भी बचे रहेंगे। इस मौके पर विभाग के कई कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय वाहन स्वामी मौजूद रहे।

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