दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली दंगे के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद को जमानत देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उन्हें 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करना होगा।

रिहाई की सख्त शर्तें

अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को कई सख्त शर्तों का पालन करना होगा। वह सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। वह मामले के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकते हैं।

खालिद ने अपनी बहन के निकाह (शादी) में शामिल होने के लिए 14 से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि उनकी बहन का निकाह 27 दिसंबर को है और परिवार के इस महत्वपूर्ण समारोह में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।

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