UP Advocate Strike: यूपी में आज वकीलों की हड़ताल, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आक्रोश

Sandesh Wahak Digital Desk: राजधानी लखनऊ में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वकीलों में आक्रोश है। यूपी में आज वकील हड़ताल पर हैं। जिन्हें सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ का समर्थन मिल गया है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025 में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाया था। जिसकी वजह से वकीलों में नाराजगी है। वकीलों ने संशोधन को अधिवक्ता हितों के खिलाफ बताया और विरोध दर्ज कराया। वकीलों का दावा है कि प्रस्तावित ‘एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025’ उनकी स्वायत्तता और स्वाधीनता के लिए खतरा है।

नए बिल पर वकीलों ने जताई नाराजगी

एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर प्रदेश के वकीलों में नाराजगी है। काउंसिल उत्तर प्रदेश के आवाहन पर आज न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। दरअसल, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का मसौदा कानून मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें एडवोकेट एक्ट-1961 में कई संशोधन प्रस्तावित हैं। मसौदे पर लोगों की राय मांगी गई है।

कहा गया है कि इन संशोधनों का मकसद कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाना है। कानूनी शिक्षा में सुधार, वकीलों को तेजी से बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करना और पेशेवर मानकों को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। वकीलों का कहना है कि हमें तब तक प्रोटेस्ट करना होगा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है।

वकीलों ने दिया ये तर्क

इस संशोधित बिल में ऐसा प्रावधान है कि इसमें कोई वादी अपने वकील की शिकायत बार काउंसिल से कर सकता है, जो उस वकील पर 3 लाख तक का दंड लगा सकती है। ऐसे ही प्रस्तावित बिल में ऐसे और भी कई प्रावधान हैं, जिसे वकील अपने लिए घातक बता रहे हैं। वकील नेताओं का दावा है कि इस मुद्दे पर उन्होंने बीसीआई के पदाधिकारियों से बात की, जिन्होंने उनकी शिकायत का समर्थन किया है।

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