यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पटाखों पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उसके आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

इन जिलों में लागू होगा प्रतिबंध

यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा। यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 5 साल तक की जेल, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

शिकायत दर्ज कराने की सुविधा

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी पटाखों के अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आप यूपी 112 पर कॉल कर सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी सूचना दर्ज करा सकते हैं।

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