UP: श्रावस्ती के 30 मदरसों को फिर से खोलने का आदेश, हाईकोर्ट ने रद्द किया बंद करने का नोटिस
Sandesh Wahak Digital Desk: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती जिले के 30 मदरसों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन की उस कार्रवाई को गलत बताया, जिसमें इन मदरसों को बिना मौका दिए जल्दबाजी में बंद कर दिया गया था।
क्या था मामला?
इन मदरसों के संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया। प्रशासन ने बिना किसी सुनवाई के, एक ही नोटिस जारी करके सभी 30 मदरसों को बंद करने का आदेश दे दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इसे प्रशासन की मनमानी बताया और कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी।
जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अधिकारी चाहें तो फिर से जांच कर सकते हैं और प्रक्रिया का पालन करते हुए एक नया आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इन मदरसों को फिर से खोला जाए। इस फैसले से मदरसा संचालकों को बड़ी राहत मिली है।
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