UP Police: शाहजहांपुर का 25 हजारी बदमाश महाराष्ट्र से गिरफ्तार, नोएडा और बांदा में दोषियों को उम्रकैद

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाते हुए बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने जहां महाराष्ट्र से एक इनामी बदमाश को दबोचा है, वहीं गौतमबुद्धनगर, बांदा और औरैया में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण जघन्य अपराधियों को आजीवन कारावास और कठोर सजा दिलाई गई है।

उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट (86/2026) के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपराधियों को कानून के शिकंजे में कसने का अभियान तेज हो गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने महाराष्ट्र तक पीछा कर एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य जनपदों में पैरवी के जरिए दोषियों को कड़ी सजा दिलाई गई है।

शाहजहांपुर: 25 हजार का इनामी ‘अक्षय’ सातारा (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार

शाहजहांपुर की तिलहर पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश अक्षय को महाराष्ट्र के सातारा जनपद स्थित कराड बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। अक्षय सदर बाजार (शाहजहांपुर) का रहने वाला है और उस पर हत्या के प्रयास समेत आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

गौतमबुद्धनगर: हत्या के दोषी नितिन को उम्रकैद

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की प्रभावी पैरवी रंग लाई। थाना फेस-2 पर दर्ज हत्या के मामले (धारा 302/34) में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त नितिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

बांदा: पॉक्सो एक्ट में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

जनपद बांदा के थाना बबेरू पुलिस की मजबूत गवाही और पैरवी के चलते अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अभियुक्त सुखदेव और हीरालाल को धारा 506, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। प्रत्येक दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

औरैया: दुष्कर्म के आरोपी शरद को 20 साल का कारावास

औरैया के थाना दिबियापुर से संबंधित एक मामले में पुलिस की सक्रियता से अभियुक्त शरद कुमार को अपहरण और दुष्कर्म (376/पॉक्सो एक्ट) का दोषी पाया गया। न्यायालय ने शरद को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

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