UP School Merger: सीतापुर के स्कूलों के मर्जर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 21 अगस्त को
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के स्कूलों के आपसी मर्जर (विलय) को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अगले आदेश तक स्कूलों के मर्जर पर रोक (स्टे) लगा दी है। अब फिलहाल जिले के किसी भी सरकारी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा।
यह आदेश सीतापुर के कुछ विद्यालयों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि Status Quo (यथास्थिति बनाए रखने) का पालन किया जाए। इसका मतलब यह है कि जिन स्कूलों के मर्जर का आदेश पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन जो स्कूल अब तक अपनी पुरानी जगह से स्थानांतरित नहीं हुए हैं, वे यथावत अपनी पुरानी जगह पर ही संचालित होते रहेंगे।
हाईकोर्ट का यह स्टे ऑर्डर फिलहाल केवल सीतापुर जिले के लिए लागू होगा। इस फैसले से जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों और सैकड़ों शिक्षकों को राहत मिली है, जो मर्जर की वजह से अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति में थे।
राज्य सरकार को देना होगा जवाब
अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करना है। इसके बाद बच्चों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अपनी प्रतिक्रिया कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त 2025 तय की है। तब तक कोई भी नया मर्जर आदेश न तो जारी किया जाएगा और न ही लागू किया जा सकेगा।
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