UP STF ने पकड़ा मिलावटी तेल का रैकेट: 8000 लीटर तेल जब्त, 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

Sandesh Wahak Digital Desk: स्पेशल टास्क फ़ोर्स (STF), उत्तर प्रदेश ने पेट्रोल पंपों पर मिलावटी (अद्योमानक) पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 05 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

STF गौतमबुद्धनगर फील्ड यूनिट की टीम ने 14 नवंबर 2025 को थाना एका, फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र से इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

क्र.सं. अभियुक्त का नाम निवासी
1. पवन गिरी रंगपुर, सलेमपुर, बुलन्दशहर
2. सद्दाम बीसा कॉलोनी, कोतवाली देहात, बुलन्दशहर
3. चंद्रविजय शिकोहाबाद, फ़िरोज़ाबाद
4. सर्वेश कुमार रसूलपुर कला, सहसवान, बदायूं
5. कन्हैया लाल वाष्णेय सासनी गेट, अलीगढ़

बरामदगी और ऑपरेशन का विवरण

  • टैंकर: एक टैंकर (नंबर UP15CT – 3530) जिसमें 8,000 लीटर अद्योमानक पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था।

  • अन्य सामान: एक प्लास्टिक का मोटा पाइप, एक डीप रॉड।

  • नकदी: 56,100 रुपये नकद।

STF जांच का आधार और Modus Operandi

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि.) की शिकायत पर शुरू की गई थी। STF नोएडा की टीम (पर्यवेक्षण: अपर पुलिस अधीक्षक श्री राज कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक श्री नवेन्दु कुमार) जनपद अलीगढ़, फ़िरोज़ाबाद, बुलन्दशहर आदि में मिलावटी तेल की सप्लाई करने वाले गिरोहों के विरुद्ध सूचना संकलन कर रही थी।

तस्करी का तरीका:

  1. कन्हैया लाल: अलीगढ़ स्थित अपनी पराग पेंट्स एंड केमिकल फैक्ट्री से ₹70-₹75 प्रति लीटर के हिसाब से अद्योमानक पेट्रोल देता था।

  2. पवन गिरी: यह मिलावटी पेट्रोल खरीदकर ₹80-₹85 प्रति लीटर के हिसाब से विभिन्न पेट्रोल पंपों पर सप्लाई करता था।

  3. पकड़े जाने की जगह: STF टीम ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पवन गिरी को तब पकड़ा, जब वह टैंकर से आठ हजार लीटर अपमिश्रित पेट्रोल एका, फ़िरोज़ाबाद के चंद्रा फिलिंग स्टेशन पर उतारने वाला था।

जांच में खुलासा हुआ कि चंद्रा फिलिंग स्टेशन के पास पेट्रोल पंप चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था और पिछले चार माह से अवैध रूप से अपमिश्रित पेट्रोल बेचा जा रहा था।

कानूनी कार्यवाही

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना एका, जनपद फ़िरोज़ाबाद पर मु.अ.सं. 336/2025 धारा 318(4) BNS एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त पवन गिरी और सद्दाम के विरुद्ध पूर्व में भी बुलन्दशहर में अपमिश्रित पेट्रोल से संबंधित मामला (मु.अ.सं. 180/2020) दर्ज है।

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