UP Traffic Rules: अब यूपी में वाहन नहीं चला सकेंगे नाबालिग, जाना पड़ सकता है जेल

UP News: प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं. अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगर कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए देता है तो उसे तीन साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भरना होगा.

UP Traffic Rules: अब यूपी में वाहन नहीं चला सकेंगे नाबालिग, जाना पड़ सकता है जेल

यूपी परिवहन आयुक्त ने इस सिलसिले में सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को भी निर्देशित किया है. परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी नाबालिग के वाहन चलाने की रोक है. नाबालिग से वाहन चलवाने पर वाहन स्वामी को दंडित किया जाएगा. इसके तहत वाहन मालिक को सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है. इसके तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.