विजय की फिल्म Jan Naygan के रिलीज पर रोक, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म Jan Naygan 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। मामला कोर्ट में लंबित था और मंगलवार, 27 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें CBFC को निर्देश दिया गया था कि विजय की फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाए। अब यह मामला वापस सिंगल बेंच के पास भेजा गया है, जिसे दोबारा सुनवाई करके फैसला देना होगा।

Jan Naygan पर कोर्ट का रुख

इससे पहले सिंगल बेंच ने CBFC को फिल्म Jan Naygan को सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया और मेकर्स को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। 20 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब मद्रास हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच को इस फिल्म पर पुनः सुनवाई करने और अंतिम निर्णय देने का आदेश दिया है।

सेना और धार्मिक भावनाओं पर विशेष ध्यान

न्यायालय ने यह भी कहा कि फिल्म Jan Naygan में सेना और धार्मिक भावनाओं से जुड़े कुछ संदर्भ हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीटी आशा को CBFC को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देना चाहिए था।

अगली सुनवाई और आगे का रास्ता

वहीं पीठ ने Jan Naygan फिल्म के मेकर्स को यह छूट दी है कि वे अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एकल न्यायाधीश का रुख कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि Jan Naygan फिल्म में सेना और धार्मिक भावनाओं से जुड़े ऐसे कंटेंट हैं, जो देश में धार्मिक सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इसे पुनरीक्षण समिति के पास भेजा गया था और अब सिंगल बेंच के पुनः विचार के बाद ही फिल्म के सर्टिफिकेट का फैसला होगा।

 

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