इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों का उमड़ा हुजूम, रावलपिंडी में धारा 144 लागू
Sandesh Wahak Digital Desk: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI), के चलो अडियाला के आह्वान के बाद पूरे देश से उनके समर्थकों ने रावलपिंडी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। इमरान खान की अडियाला जेल से रिहाई की मांग को लेकर आज (सोमवार, 2 दिसंबर) एक बड़ा प्रदर्शन आहूत किया गया है।
पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और हरिपुर से इमरान समर्थकों के काफिले रावलपिंडी की ओर बढ़ रहे हैं। ख़ैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी ने भी आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। इमरान खान की मौत की लगातार अफवाहों और संभावित अशांति की आशंकाओं के बीच, सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है और सार्वजनिक समारोहों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं।
रावलपिंडी के उपायुक्त डॉ. हसन वकार चीमा के कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 144 तीन दिनों के लिए (1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक) लागू रहेगी।
मुख्य प्रतिबंध
पांच या अधिक लोगों के जमावड़े, सभा, जलसे, धरना, रैलियों और जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हथियार, कीलें, डंडे, पेट्रोल बम या कोई भी विस्फोटक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध है।
हथियारों का प्रदर्शन और आपत्तिजनक या घृणास्पद भाषण देने पर रोक लगाई गई है।
यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को हटाने का प्रयास करना मना है।
वाहन चालक पीछे की सीट पर सवारी नहीं बैठा सकते।
लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी जगह नहीं किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि जिला खुफिया समिति (DIC) से मिली विशिष्ट ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समूह संवेदनशील स्थानों को निशाना बना सकते हैं।
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