Hathras News: प्रोफेसर डॉ. रजनीश यौन शोषण के आरोप से बरी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
हाथरस। जिले के बहुचर्चित ‘प्रोफेसर कांड’ में मंगलवार को न्यायपालिका का बड़ा फैसला सामने आया है। हाथरस की एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम ने बागला डिग्री कॉलेज के चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर डॉ. रजनीश को यौन शोषण के गंभीर आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त (Acquitted) कर दिया है। करीब एक साल तक चली कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक चर्चाओं के बाद आए इस फैसले से डॉ. रजनीश और उनके शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली है।
क्या था पूरा मामला?
यह प्रकरण पिछले एक साल से हाथरस और शिक्षा जगत में सुर्खियों में बना हुआ था। 15 मार्च 2024 को प्रोफेसर डॉ. रजनीश के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में साल भर तक गवाहों और साक्ष्यों का दौर चला, जिसने कॉलेज प्रशासन और स्थानीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी थी।
कोर्ट का निर्णय
मंगलवार (24 मार्च 2026) को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि प्रोफेसर के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके, जिसके आधार पर उन्हें ससम्मान बरी कर दिया गया। फैसला सुनते ही कोर्ट परिसर में मौजूद उनके समर्थकों ने हर्ष व्यक्त किया।
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