दिशा सालियान केस में 6 साल बाद बड़ा एक्शन, CBI करेगी जांच, आदित्य ठाकरे पर भी आरोप

Disha Salian Case: दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के करीब छह साल बाद मामले में बड़ा मोड़ आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 2 सितंबर को उनकी मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने FIR दर्ज करने और जांच CBI को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं।

पिता ने की थी CBI जांच की मांग

दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR और CBI जांच की मांग की थी। याचिका में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए थे। हालांकि, कोर्ट के आदेश से किसी को दोषी नहीं माना गया है। जांच में सबूत मिलने पर ही आगे कार्रवाई होगी।

सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने बताया कि CBI को सतीश का बयान दर्ज करने, FIR करने और जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। मालवणी पुलिस स्टेशन को केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने होंगे।

पुलिस जांच पर कोर्ट ने उठाए थे सवाल

दिशा की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद हुई थी। वह सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। मुंबई पुलिस ने पहले ADR दर्ज किया और बाद में इसे आत्महत्या बताया। महाराष्ट्र सरकार ने बाद में SIT बनाई थी। पुलिस और SIT ने कहा था कि साजिश या फाउल प्ले का सबूत नहीं मिला। 2025 में पुलिस ने भी कहा था कि पोस्टमॉर्टम में यौन या शारीरिक हमले के संकेत नहीं मिले।

सतीश ने इन निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया था। ये आरोप जांच के अधीन हैं। अगस्त की सुनवाई में हाईकोर्ट ने FIR न होने और 14वीं मंजिल से गिरने से जुड़े मेडिकल पहलुओं की जांच पर सवाल उठाए थे। 28 अगस्त को कोर्ट ने CrPC की धारा 174 की जांच की कानूनी स्थिति पर भी सवाल किया था। कोर्ट ने अब CBI जांच का आदेश दिया है।

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