चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 से अतिरिक्त डिक्लेरेशन का नियम खत्म

Sandesh Wahak Digital Desk: चुनाव आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मतदाता पंजीकरण (फॉर्म 6) की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम संपन्न हो चुका है। आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल से एसआईआर से जुड़ा अतिरिक्त डिक्लेरेशन (घोषणा पत्र) जमा करने का नियम हटा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की पीठ द्वारा 26 सितंबर को ली गई बैठक के बाद यह फैसला अमल में लाया गया है।

अतिरिक्त दस्तावेजों और जानकारी से मुक्ति

जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां अब चुनाव आयोग के ECINET ऐप, मुख्य पोर्टल और राज्यों के CEO पोर्टल से इस नियम को हटा दिया गया है। नए आवेदकों को अब अपने, अपने माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के पूर्व में हुए एसआईआर वोटर लिस्ट से जुड़े विवरण (जैसे बूथ और सीरियल नंबर) देने की बाध्यता नहीं रहेगी। अब आवेदकों को केवल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म 6 ही भरना होगा।

गौरतलब है कि साल 2025 में बिहार से शुरू हुए एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आयोग ने फॉर्म 6 के ऑनलाइन वर्ज़न में बिना किसी आधिकारिक संशोधन के एक नया डिक्लेरेशन सेक्शन जोड़ दिया था। प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत फॉर्म में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होने के कारण इस पर चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त शर्त केवल एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ही प्रभावी थी, जिसे प्रक्रिया पूर्ण होते ही समाप्त कर दिया गया है।

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