GST नियमों में बड़ा बदलाव, टैक्स अफसरों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म, जुर्माना के नियम भी बदले

GST Council 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई 57वीं GST काउंसिल की बैठक में टैक्स व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। सबसे अहम बदलाव GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति को खत्म करना है। साथ ही किसी मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।

वित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि GST के तहत गिरफ्तारी की शक्ति हटाई जा रही है। इसके साथ ही न्यूनतम सजा का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। अब किसी मामले में जुर्माना, जेल या दोनों में से क्या सजा होगी, इसका फैसला अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा।

सामान्य जुर्माना भी हुआ कम

काउंसिल ने उन मामलों में लगने वाले सामान्य जुर्माने को भी घटा दिया है, जहां कानून में अलग से कोई जुर्माना तय नहीं है। इसे ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है। सरकार का फोकस अब छोटे या प्रक्रियागत मामलों में आपराधिक कार्रवाई के बजाय टैक्स रिकवरी, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने पर रखने का है।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि गंभीर टैक्स चोरी या धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई खत्म हो जाएगी। जानबूझकर टैक्स चोरी, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) या दूसरे गंभीर मामलों में प्रॉसिक्यूशन का रास्ता बना रहेगा, लेकिन अब आपराधिक कार्रवाई के लिए ₹5 करोड़ की सीमा महत्वपूर्ण होगी।

GST रेट में इस बार कोई बदलाव नहीं

57वीं बैठक में GST की दरों (GST Rates) में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल रेट स्ट्रक्चर को सरल बनाया जा चुका है और अब काउंसिल का फोकस टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने पर है। आगे GST दरों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए साल में एक अलग बैठक की जाएगी।

काउंसिल (GST Council 2026) ने इसके अलावा कारोबारियों के लिए रिफंड प्रक्रिया तेज करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े विवादों को कम करने और अनुपालन आसान बनाने से जुड़े कई अन्य सुधारों को भी मंजूरी दी है। कर्मचारियों के लिए कंपनियों द्वारा कराए गए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर ITC को लेकर भी राहत का फैसला किया गया है।

इन सभी प्रक्रिया संबंधी बदलावों को 1 अप्रैल 2027 से लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है।

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