Ajay Devgn के जुहू वाले बंगले पर BMC का एक्शन, बिना अनुमति किए गए निर्माण को तोड़ा

Ajay Devgn Bungalow: मुंबई महानगरपालिका ने अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में कथित तौर पर बिना मंजूरी किए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई की है।

निगम ने नोटिस जारी कर काम रोकने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया।

मामला मुंबई के जुहू स्थित ‘कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी’ में बने अजय देवगन के बंगले का है। करीब 7,802 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाली इस संपत्ति में सैलून और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अंदरूनी बदलाव किए जा रहे थे।

आरोप है कि इसके लिए मुंबई महानगरपालिका (BMC) के बिल्डिंग प्रपोजल विभाग से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी।

नगर निगम ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354A के तहत नोटिस जारी किया था। इसमें काम रोकने और 24 घंटे के भीतर जरूरी अनुमति से जुड़े दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

नोटिस के बावजूद काम जारी रहने पर निगम ने निर्माण के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया।

5 साल के लिए लीज पर दिया गया था बंगला

जानकारी के मुताबिक, देवगन परिवार ने अगस्त 2026 में इस बंगले को ‘फ्लोरियन ह्यूरेल सैलून प्राइवेट लिमिटेड’ को पांच साल के लिए लीज पर दिया था।

इसके लिए 10.61 करोड़ रुपये का लीज एग्रीमेंट हुआ था। शुरुआती मासिक किराया 16 लाख रुपये तय किया गया था।

आरोप है कि सैलून के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बंगले की अंदरूनी दीवारों, खिड़कियों और अन्य हिस्सों में बदलाव किए जा रहे थे। इन कामों के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। नोटिस में सिपोरेक्स ब्लॉक से जुड़े निर्माण कार्य का भी उल्लेख किया गया था।

सोसाइटी ने NOC और व्यावसायिक इस्तेमाल पर उठाया सवाल

बंगले को लीज पर देने के लिए देवगन परिवार ने हाउसिंग सोसाइटी से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मांगा था।

सोसाइटी के तत्कालीन अधिकृत अधिकारी के 22 जुलाई 2026 के पत्र में वीना वीरेंद्र देवगन और अजय देवगन को संपत्ति का सदस्य और कानूनी मालिक बताया गया था। पत्र के मुताबिक, सोसाइटी को बंगला लीज पर देने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

हालांकि, सोसाइटी का कहना है कि NOC में संपत्ति को लीव-एंड-लाइसेंस के आधार पर देने की अनुमति थी।

इसमें बंगले का इस्तेमाल आवासीय से व्यावसायिक करने या संरचनात्मक और सर्विस से जुड़े बदलाव करने की स्पष्ट मंजूरी नहीं दी गई थी।

इसी मुद्दे पर बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है।

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