7 दिन से जेल में बंद, आशुतोष रांका और सौरव दास को मिली जमानत, SEM कोर्ट से रिहाई के आदेश
Saurav Das & Ashutosh Ranka Bail: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को सात दिन बाद राहत मिल गई है। बुधवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों की रिहाई के आदेश दे दिए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी।
दोनों नेताओं को 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। पुलिस का आरोप था कि उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था। 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट में भी हुई सुनवाई, जज ने की टिप्पणी
इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी दोनों नेताओं (Saurav Das & Ashutosh Ranka) की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने शांति बनाए रखने के लिए 10 अक्टूबर को बॉन्ड देने और अगले ही दिन उसके उल्लंघन के आरोप पर सवाल उठाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जंतर-मंतर पर दोबारा प्रवेश करने और झंडा लहराने के मामले में अधिकारियों से सख्त सबूत की अपेक्षा क्यों न की जाए।
सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि सौरव दास की उम्र 27 साल और आशुतोष रांका की 31 साल है। इस पर जज ने टिप्पणी की, “तो आप जेन-जी नहीं हैं?” कोर्ट ने हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्ते का भी जिक्र किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
दोनों की रिहाई से पहले जमानत की प्रक्रिया में जमानतदारों के दस्तावेजों और उनकी पात्रता को लेकर अड़चनें आई थीं। CJP ने आरोप लगाया था कि रिहाई में जानबूझकर देरी की जा रही है, जबकि पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई थी। अब SEM कोर्ट के रिहाई आदेश के बाद दोनों नेताओं (Saurav Das & Ashutosh Ranka) के सात दिन की हिरासत का दौर समाप्त होने जा रहा है।
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