Azamgarh News: सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष की सजा, 2700 रुपये अर्थदंड
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। यहां फूलपुर-पवई से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक रमाकांत यादव को सरकारी कार्य में बाधा डालने और चक्का जाम करने के मामले में एक वर्ष के कारावास और 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जबकि सबूतों के अभाव में चार अन्य आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया गया।
क्या था पूरा मामला ?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 3 फरवरी 2016 का है। उस दिन फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव उर्फ मंशा यादव के वाहन से करीब दो लाख रुपये बरामद किए गए थे।
जैसे ही यह खबर फैली, विधायक रमाकांत यादव अपने करीब ढाई सौ समर्थकों के साथ अंबारी पुलिस चौकी पहुंच गए और जयप्रकाश यादव को छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। विरोध के दौरान समर्थकों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई और लोकशांति भंग हो गई।
पुलिस की कार्रवाई
वहीं इस घटना की जांच के बाद पुलिस ने रमाकांत यादव सहित चंद्रभान, मन्ना उर्फ शेष नारायण, रंगेश यादव और रजनीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने कुल 15 गवाहों की गवाही कराई।
अदालत का फैसला
जिसके बाद जज अनुपम त्रिपाठी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष का कारावास और 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, रंगीश यादव, मन्ना उर्फ शेषनारायण, रजनीश और चंद्रभान को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया।
राजनीतिक हलचल
वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। फूलपुर-पवई क्षेत्र में रमाकांत यादव लंबे समय से प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं। अब सजा के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
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