बलरामपुर पंचायत चुनाव हिंसा मामला: पूर्व सांसद रिजवान जहीर समेत सभी 14 आरोपी बरी

Sandesh Wahak Digital Desk: बलरामपुर जिले में वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव के दौरान बेली खुर्द गांव में हुई हिंसा और आगजनी से जुड़े बहुचर्चित मामले में बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनके दामाद सहित मामले के सभी 14 आरोपियों को दोषमुक्त (बरी) करार दिया है।

यह मामला पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनके समर्थकों तथा कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह के समर्थकों के बीच हुई झड़प से संबंधित था।

पंचायत चुनाव के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से और पुलिस द्वारा भी थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

फैसले पर प्रतिक्रिया

कोर्ट के इस फैसले के बाद रिजवान जहीर खेमे में खुशी का माहौल है। वहीं, दूसरे पक्ष ने आगे की कानूनी रणनीति पर विचार करने की बात कही है। कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह ने कहा, “माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद अपने विधिक सलाहकार से परामर्श लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।”

जानकारी के अनुसार, पूर्व सांसद रिजवान जहीर वर्तमान में ललितपुर जेल में निरुद्ध हैं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद उनके समर्थकों में बड़ी राहत की भावना देखी गई है। वर्षों से चर्चा में रहे इस विवादित मामले का कोर्ट के फैसले के साथ पटाक्षेप हो गया है।

रिपोर्ट: योगेंद्र त्रिपाठी

 

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