Bareilly Crime : ट्रिपल मर्डर केस में 8 लोगों को फांसी की सजा, इंस्पेक्टर के घर हुई थी डकैती

Bareilly Crime News : बरेली में 10 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी माना है, जहां इसमें से 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक (सराफ) को उम्रकैद की सजा दी है। बता दें इन दोषियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें से एक का आठ महीने का एक छोटा बच्चा भी है। बता दें यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज रवि कुमार दिवाकर ने आज यानी 7 मार्च को दिया है।

कोर्ट रूम से निकलते ही सभी दोषी रो पड़े। बता दें ट्रिपल मर्डर केस में दोषी सभी लोग कोर्ट रूम में चेहरा ढककर रोते रहे। फैसला आने के बाद कोर्ट रूम से निकलते ही फफक पड़े, वहीं सभी के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसमें से ​नाजमा की गोदी में आठ महीने का बच्चा था। दोषी कुछ भी बोलने से बचते रहे। बस इतना कहा, उम्रकैद हो जाती, फांसी का अंदाजा नहीं था। हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा।

यह था मामला –

सन 2014 में रविकान्त मिश्रा ने थाना बारादरी में तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि वह सुरेश शर्मा नगर (25 ए पार्ट-3) के रहने वाले हैं। आयकर विभाग पीलीभीत में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। 21 अप्रैल 2014 सुबह 9 बजे घर से पीलीभीत चले गए थे। 23 अप्रैल 2014 की सुबह सूचना मिली कि परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

इसके बाद वह अपने घर आए तो मेनगेट अंदर से बंद था। गैलरी में खिड़की खुली दिखाई दे रही थी। ग्रिल भी निकली हुई थी। छत का दरवाजा खुला था। जब उन्होंने पास के निर्माणाधीन मकान की छत से अंदर जाकर देखा तो मां पुष्पा की लाश सीढ़ियों के पास पड़ी थी। बेडरूम में भाई योगेश और उनकी पत्नी प्रिया की लाश पड़ी थी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था।

पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ डकैती कर हत्या करने के मामले में केस दर्ज किया था। केस की विवेचना में पुलिस ने पाया था कि आरोपी पड़ोस के निर्माणाधीन मकान के जरिए रात के समय घर में प्रवेश कर खिड़की की ग्रिल निकालकर घर में दाखिल हुए थे। वहीं वादी की बुजुर्ग मां के उठने पर सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। फिर भाई-भाभी को भी सब्बल और ईंट मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था।

दूसरी ओर इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी, जिसमें शेरगढ़ कुड़ला नगरिया के रहने वाले वाजिद, बिथरी चैनपुर डेरा उमरिया के रहने वाले हसीन, यासीन उर्फ जीशान, नाजिमा, हाशिमा, माल खरीदने वाले शाहजहांपुर सदर कैंट के रहने वाले राजू वर्मा, सम्भल के रहने वाले समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस, बिथरी चैनपुर डेरा उमरिया के रहने वाले जुल्फाम और फहीम समेत 9 को आरोपी बनाया था।

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