Bareilly: मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तारी के आदेश

Bareilly News: इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 13 मार्च (बुधवार) तक तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि ये फैसला बरेली में एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुनाया गया। कोर्ट ने तौकीर रजा को साल 2010 के बरेली दंगे का साजिशकर्ता बताकर सोमवार को तलब किया था। इसके साथ ही समन भी जारी किया गया था। बीते रविवार को भी पुलिस मौलाना तौकीर रजा के आवास पर पहुंची थी, लेकिन वह नहीं मिले।

दरोगा आशुतोष रघुवंशी ने बताया था कि मौलाना तौकीर रजा के घर कई दिनों से बंद पड़ा है। उनके परिजन भी नहीं मिले थे। तो वहीं पड़ोसियों के अनुसार तौकीर रजा काफी वक्त से दिल्ली में हैं। इस वजह से समन तामील नहीं हो सका। सोमवार (11 मार्च) को तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

जिसपर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस से भी सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि तौकीर रजा हाजिर नहीं होना चाहते या फरार हो गए हैं। कोर्ट ने 13 मार्च तक मौलाना तौकीर रजा के गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

Also Read: UP Politics: कई लोकसभा सीटों का समीकरण बदल सकता है बृजभूषण सिंह का रुख

Get real time updates directly on you device, subscribe now.