ब्लू ड्रम मर्डर केस: मुस्कान और साहिल दोषी करार, 126 तारीखों में चली सुनवाई
Meerut News: चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस में मेरठ की जिला अदालत ने आरोपी मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया है। अदालत ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, अपराध समाज में भय का माहौल पैदा करता है। सभी सबूतों की जांच के बाद यह साफ हो गया कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की।
126 तारीखों में चली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान 22 से अधिक गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराए। करीब 126 सुनवाई तिथियों के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। मुस्कान और साहिल फिलहाल जेल में बंद हैं।
मेरठ के इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोप है कि 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार, मुस्कान ने अपने पति सौरभ को कथित तौर पर मादक पदार्थ देकर बेहोश किया और फिर साहिल की मदद से चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया गया।
हिमाचल से हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए थे और पुलिस ने उन्हें 18-19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। 19 मार्च को दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किए जाने के दौरान आक्रोशित वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी।
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