Kanpur News: समय पर फीस जमा न होने से परीक्षार्थी की छूटी UPSC परीक्षा, उपभोक्ता फोरम ने SBI पर लगाया 7 लाख रुपये का जुर्माना

Kanpur News: एक राष्ट्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की बड़ी लापरवाही के कारण एक होनहार परीक्षार्थी की परीक्षा छूट गई, जिससे उसके करियर पर गहरा असर पड़ा। बैंक की गलती से फीस जमा न होने के चलते परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह गया। इस मामले में कानपुर न्यायालय उपभोक्ता फोरम ने सख्त रुख अपनाते हुए SBI को परीक्षार्थी को 7 लाख रुपये का भारी क्षतिपूर्ति भुगतान ब्याज सहित करने का निर्देश दिया है।

क्या था पूरा मामला

मामला कानपुर के देहली सुजानपुर निवासी अधिवक्ता अवनीश वर्मा से जुड़ा है। अवनीश वर्मा ने 2015 एपीओ (APO) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। मुख्य परीक्षा देने के लिए उन्होंने 7 सितंबर, 2015 को 255 रुपये की फीस SBI की कृष्णा नगर शाखा में जमा की। बैंक ने उन्हें रसीद भी जारी कर दी।

बैंक ने फीस की रसीद तो दी, लेकिन यह राशि लोक सेवा आयोग के खाते में जमा नहीं की। आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट का प्रयास भी सफल नहीं हुआ। समय पर फीस जमा न होने के कारण अवनीश वर्मा मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह गए।

इस गंभीर गलती के बाद अवनीश वर्मा ने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत की। लोकपाल ने बैंक को ₹10 हजार की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन बैंक ने सिर्फ एक लिखित माफीनामा भेजकर क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, परीक्षार्थी अवनीश वर्मा ने न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया और अक्टूबर 2018 में SBI के मुंबई चेयरपर्सन, कानपुर प्रशासनिक शाखा के नोडल अधिकारी और कृष्णा नगर शाखा के मैनेजर के खिलाफ वाद दाखिल किया।

उपभोक्ता फोरम का सख़्त फैसला

उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई के बाद 3 अक्टूबर 2025 को अवनीश वर्मा के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाया। फोरम ने SBI को ₹7 लाख का क्षतिपूर्ति भुगतान करने का निर्देश दिया। यह क्षतिपूर्ति, वाद दाखिल करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक 7% की दर से ब्याज के साथ देनी होगी। इसके अलावा, बैंक को वाद दाखिल करने का व्यय के तौर पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी सख्त निर्देश दिया गया है।

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