पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिला झटका, रंगदारी मामले में दोषी करार, कल हो सकता है सजा का ऐलान

Sandesh Wahak Digital Desk : जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा दोषी करार ठहराया गया है, जहां सजा पर कल सुनवाई होगी।

नकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर FIR दर्ज कराई थी। FIR के अनुसार संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी अभिनव सिंघल का अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए।

वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए अभिनव सिंघल को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। वहीं अभिनव के इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी, इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। जिसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत हो गई थी।

आज के दिन यानी मंगलवार को जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने धनंजय सिंह पर दर्ज अपहरण-रंगदारी मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। इसके साथ ही धनंजय सिंह के साथी संतोष विक्रम को दोषी पाया, जहां पुलिस ने कोर्ट से ही धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं उनकी सजा पर कल सुनवाई होगी।

Also Read : UP Cabinet: 1.5 करोड़ किसानों को योगी सरकार का होली गिफ्ट, निजी नलकूप पर नहीं देना होगा बिजली बिल

Get real time updates directly on you device, subscribe now.