एक्शन मोड में DM गोण्डा: ‘संदेश वाहक’ की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों की मान्यता रद्द

Sandesh Wahak Digital Desk: गोण्डा जिले में अवैध और मानकविहीन स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ जिलाधिकारी (DM) प्रियंका निरंजन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आवश्यक योग्यताओं के बिना अल्ट्रासाउंड जांच कर रहे चिकित्सकों और जांच मानकों का उल्लंघन करने वाले चार अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है।

यह कार्रवाई 04 अक्टूबर को ‘संदेश वाहक‘ में “जिले में सैकड़ों की संख्या में चल रहे अवैध पैथालॉजी सेंटर व हॉस्पिटल” शीर्षक से प्रकाशित समाचार का जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से संज्ञान लेने के बाद की गई। डीएम प्रियंका निरंजन ने तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. रश्मि वर्मा को सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद सीएमओ ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के लिए एक टीम गठित की।

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन

जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

एमडीसी मेडिकल अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर (महिला अस्पताल के समीप): डॉ. हरीकृष्ण श्रीवास्तव की चिकित्सकीय योग्यता अल्ट्रासाउंड जांच के अनुरूप नहीं पाई गई।

राजश्री अल्ट्रासाउंड सेंटर और राज डायग्नोस्टिक सेंटर (एससीपीएम हॉस्पिटल के समीप): डॉ. राम नारायण बिना आवश्यक योग्यता के अल्ट्रासाउंड जांच करते मिले।

अवध पॉली क्लीनिक (दुखहरण नाथ मंदिर के पास): कार्यरत चिकित्सक पीसीपीएनडीटी अधिनियम के मानकों के अनुरूप योग्य नहीं पाए गए।

राज अल्ट्रासाउंड सेंटर (नई हनुमानगढ़ी के पास): डॉ. चंद्रशेखर बर्नवाल भी बिना आवश्यक योग्यता के कार्यरत मिले।

नियमों का उल्लंघन: अवध पॉली क्लीनिक की डॉ. नीलम तिवारी ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अल्ट्रासाउंड मशीन को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया था, जिसे नियमों की गंभीर अवहेलना माना गया।

क्या कहते हैं नोडल अधिकारी?

नोडल अधिकारी डॉ. आदित्य वर्मा ने बताया कि इन चारों अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 20 के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। संबंधित चिकित्सकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। नोडल अधिकारी ने कहा कि बिना योग्यता वाले चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन पर पूर्ण रोक लगाई जा सके।

 

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